उत्तर प्रदेशबस्तीलखनऊ

निजी जमीन पर जबरन रास्ता बनाने के मामले में हाइकोर्ट हुआ सख्त, एसडीएम हरैया तलब

नगर पंचायत कप्तानगंज के अंबेडकर नगर वार्ड (लाहिलवारा)

अजीत मिश्रा (खोजी)

।। नगर पंचायत कप्तानगंज के सदस्य व उनके परिवार के द्वारा निजी जमीन पर जबरन रास्ता बनाने के मामले में हाइकोर्ट हुआ सख्त, एसडीएम हरैया तलब।।

18 नवंबर 25। उत्तर प्रदेश

बस्ती हरैया तहसील के नगर पंचायत कप्तानगंज के अंबेडकर नगर वार्ड (लाहिलवारा) का है जहां पर वार्ड के सदस्य व उनके परिवार के द्वारा कुछ दिन पूर्व गांव के राधेश्याम के खेत में जबरन सड़क बना लिया गया था जिसकी शिकायत पीड़ित के द्वारा लगातार किया जाता रहा लेकिन उनके प्रभाव के दबाव के चलते अवैध निर्माण को हटाने के लिए कोई कार्यवाही नहीं हुई जिसके बाद पीड़ित ने अपने अधिवक्ता के.एल.तिवारी के माध्यम से निजी जमीन में जबरन कराए गए निर्माण को हटाने के लिए याचिका दायर कर न्याय की गुहार लगाई जिसके बाद मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति अजीत कुमार व न्यायमूर्ति स्वरूपम चतुर्वेदी की बेंच ने करते हुए एसडीएम हरैया को 4 दिसंबर तक अवैध सड़क निर्माण को हटाने का आदेश दिया है अगर किन्हीं कारणवश कार्यवाही करके शपथ पत्र न्यायालय में दाखिल नहीं किया जाता है तो एसडीएम हरैया को अगली सुनवाई के समय न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहना है न्यायालय ने सुनवाई के लिए अगली तिथि 4 दिसंबर 2025 नियत की है सुनवाई के उपरांत माननीय उच्च न्यायालय ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी बस्ती के द्वारा जारी आदेश दिनांक 17-07-25 को स्थगित करते हुए याची को राहत प्रदान किया याची ने न्यायालय ने सुनवाई के लिए अगली तिथि नियत है।

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